प्राय:पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना कैसे प्राप्त कर सकता हूं।
कोई भी जनसूचना अधिकारी, सीबीएसई को पत्र लिख सकता है (पते एवं अधिकार क्षेत्र के लिए यहां क्लिक करें) और वह वांछित सूचना प्राप्त कर सकता/सकती है। पत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित लिखना चाहिए:-
(i) अपेक्षित सूचना
(ii) आवेदक द्वारा प्रेषित रु0 10/- के शुल्क का ब्योरा (सचिव, सीबीएसई के नाम डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न करना चाहिए।
शुल्क नकद भी मुख्यालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के कैशियर के पास जमा कराया जा सकता है।
(iii) आवेदक का पता जहां सूचना भेजी जानी है। `
क्या आरटीआई के तहत आवेदन करने के लिए कोई फार्म है ?
आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए सीबीएसई ने कोई फार्म निर्धारित नहीं किया है। कोइ भी अपेक्षित शुल्क के साथ सूचना हेतु एक आवेदन भेज सकता है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को शुल्क जमा करने में छूट है बशर्ते कि प्रमाण प्रस्तुत किया हो।
क्या मैं सीबीएसई के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों की फोटोकापी प्राप्त कर सकता हूं ?
यदि आपको दस्तावेजों की फोटोकापी की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको पोस्टल प्रभार के साथ फोटोकापी प्रभार (रु0 2/- प्रति कापी) भेजना होगा।
यदि मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो तो क्या करना चाहिए ?
सामान्यत: सीबीएसई में आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि के अन्दर सूचना भेजी जाती है। फिर भी यदि आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आप अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। (विस्तृत पते और अधिकार क्षेत्र के लिए यहां क्लिक करें) यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आप केन्द्रीय सूचना योग, क्लब बिल्डिंग (सराय मार्केट के विपरीत) पुराना जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली- 110067 को दूसरी अपील भेज सकते हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से अन्य एफ.ए.क़्यू के लिए लिंक