शैक्षणिक शाखा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
A.1 | पाठ्यक्रम समिति एजेंडा / मिनट | स्थायी |
2 | पाठ्य पुस्तकों के संबंध में एनसीईआरटी के साथ पत्राचार | 15 वर्ष |
3 | शिक्षा मंत्रालय के साथ पत्राचार- मानव संसाधन विकास नीति मंत्रालय | 15 वर्ष |
4 | कॉपीराइट की अनुमति | 15 वर्ष |
5 | अध्ययन की योजना अकादमिक / व्यावसायिक | 10 वर्ष |
6 | परियोजना कार्य प्रवासी परियोजनाओं पर संगठनों के साथ पत्राचार | 10 वर्ष |
7 | ओरिएंटेशन प्रोग्राम / सेमिनार / शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में फाइलें | 1 वर्ष ऑडिट के बाद |
B.1 | पाठ्यक्रमों की समिति का गठन संयोजक / सदस्यों की फाइल-नियुक्ति | 6 वर्ष (वर्तमान शर्तें और पूर्ववर्ती शर्तें) |
2 | फ़ाइल (पाठ्यक्रमों की समिति) (विषय-वार) नोट: फ़ाइल (पाठ्यक्रमों की समिति) (विषयवार) नोट: एजेंडा और पाठ्यक्रम की समिति के मिनट 15 वर्ष के लिए संरक्षित किए जाएंगे | 6 वर्ष |
C.1 | प्रकाशकों का पंजीकरण | 2 वर्ष (वर्तमान और पूर्ववर्ती वर्ष) |
2 | विविध पत्राचार | 2 वर्ष (वर्तमान और पूर्ववर्ती वर्ष) |
(i) | पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बारे में स्कूलों से प्रश्न | 2 वर्ष (वर्तमान और पूर्ववर्ती वर्ष) |
(ii) | राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न एजेंसियों के प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के बारे में पत्राचार / स्पष्टीकरण | 2 वर्ष (वर्तमान और पूर्ववर्ती वर्ष) |
(iii) | विभिन्न बोर्डों / केवीएस / निदेशालय शिक्षा / अन्य एजेंसियों के साथ पत्राचार | 2 वर्ष |
D.1 | पाठ्य सामग्री से संबंधित फाइलें | वैधता शर्तों की समाप्ति के 5 वर्ष बाद तक संरक्षित की जाने वाली फाइलें |
2 | सिलेबस और पाठ्यक्रम की छपाई | वैधता शर्तों की समाप्ति के 5 वर्ष बाद तक संरक्षित की जाने वाली फाइलें |
3 | निजी प्रकाशकों से पुस्तकें आमंत्रित करना | वैधता शर्तों की समाप्ति के 5 वर्ष बाद तक संरक्षित की जाने वाली फाइलें |
4 | फ़ाइल-परिपत्र / संशोधन | वैधता शर्तों की समाप्ति के 5 वर्ष बाद तक संरक्षित की जाने वाली फाइलें |
5 | डायरी / प्रेषण / उपस्थिति रजिस्टर आदि | आर एंड आई सेक्शन के मानदंडों के अनुसार |
E.1 | आकस्मिक अवकाश / प्रतिबंधित अवकाश / अवकाश खाता | 1 वर्ष |
2 | संसद के सवाल | 5 वर्ष |
F | नमूना पत्र तैयार करने के लिए कार्यशाला से संबंधित फाइल | 2 वर्ष |
संबद्धता शाखा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | संबद्धता समिति के मिनट और अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी अन्य उप-समितियों की फाइलें | 01 एजेंडा और मिनटों में से प्रत्येक को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कॉपी करें, बाकी कागजात 5 वर्ष की अवधि के बाद निपटाए जाएं |
2 | संबद्धता के मानदंड और समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के बारे में फाइलें | 5 वर्ष |
3 | स्कूलों में प्रमुखों और शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता रखने के बारे में फाइलें | 5 वर्ष |
4 | सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संबद्धता और अन्य संबद्ध विषयों के मामले में भारत / बोर्ड | 5 वर्ष |
5 | राज्य सरकार / भारत सरकार और अन्य ऐसी एजेंसियों से संबद्ध पत्राचार के मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण पत्राचार युक्त फाइलें | 5 वर्ष |
6 | बोर्ड से संबद्ध प्रत्येक संस्था के संबंध में फाइलें: | निम्नलिखित कागजात को एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त करने के बाद पहले संबद्धता के 5 वर्ष के बाद निराई की जानी चाहिए |
i) सभी नोटिंग भाग | ||
ii) मध्य वर्ग के पाठ्यक्रम / उन्नयन / स्थायी संबद्धता के अंतिम संबद्धता / अनुमोदन के लिए आवेदन | ||
iii) राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र | ||
iv) केवल निम्नलिखित बाड़ों के साथ पहली निरीक्षण रिपोर्ट:- | ||
1. एन ओ सी | ||
2. भूमि के दस्तावेज / प्रमाण पत्र | ||
3. एसोसिएशन के सदस्यों के साथ सोसायटी का पंजीकरण | ||
v) भूमि, भूमि दस्तावेज, प्रमाण पत्र सहित सोसायटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, स्टाफ स्टेटमेंट और नवीनतम 03 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सहित प्रमाण पत्र के साथ नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट | ||
vi) सभी निरीक्षण रिपोर्ट | ||
vii) सभी अनुमोदन पत्र | ||
7 | न्यायालय के मामलों से संबंधित कागजात, यदि कोई हो | अंतिम निर्णय के दो वर्ष बाद |
8 | दिनचर्या प्रकृति के विविध पत्राचार | अंतिम निर्णय के दो वर्ष बाद |
9 | संसद के सवाल | 5 वर्ष |
प्रशासन शाखा I / भर्ती सेल / सतर्कता इकाई
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | व्यक्तिगत फ़ाइल * (फ़ाइल में पत्राचार और नोट और आदेश शामिल हैं) | संगठन छोड़ने की तिथि या घटना के 5 वर्ष बाद, जो भी पहले हो |
2 | सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ के लिए अधिकारियों की सेवा पुस्तकें | सेवानिवृत्ति की तारीख के 20 वर्ष बाद, मुकदमेबाजी / प्रतिनिधित्व नहीं है। मूल में पेंशन आदेश सेवा बुक में चिपकाए जाएं |
3 | पेंशन की प्रतिपूर्ति (क्र.सं.2 के साथ पढ़ने के लिए) | सेवानिवृत्ति की तारीख के 20 वर्ष बाद या मृत्यु के 5 वर्ष बाद, जो भी पहले हो |
4 | कर्मचारियों की सेवा पुस्तकें | रिटायरमेंट की तारीख के 20 वर्ष बाद तक मुकदमेबाजी / प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मूल में पेंशन आदेश सेवा बुक में चिपकाए जाएं। |
5 | पदों का सृजन और वर्गीकरण | स्थायी |
6 | पदों का निरंतरता / उन्मूलन / पुनरुद्धार | स्थायी |
7 | अस्थायी पदों को स्थायी में बदलना | स्थायी |
8 | पदों का सृजन | स्थायी |
9 | वेतनमान का संशोधन | 30 वर्ष |
10 | पदों का उन्नयन | स्थायी |
11 | रोजगार विनिमय और अन्य मासिक रिटर्न, बयान, प्रगति रिपोर्ट आदि के लिए त्रैमासिक रिटर्न | 2 वर्ष |
12 | मध्यस्थता और मुकदमेबाजी के मामले | अंतिम निर्णय के 2 वर्ष बाद |
13 | निलंबन / समाप्ति और अन्य मामले | मौत 2 वर्ष |
अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले | सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र- 5 वर्ष | |
जुर्माना अवधि के पूरा होने के बाद -3 वर्ष | ||
सतर्कता क्लीयरेंस रिकॉर्ड / रजिस्टर - 1 वर्ष | ||
व्यवस्थापन III- 2 वर्ष से प्राप्त कागज के नमूने | ||
व्यवस्थापन III से प्राप्त पुस्तकें - 2 वर्ष के बाद लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी. | ||
अन्य फाइलें-प्रशासन के रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार। | ||
14 | जीपीएफ नामांकन (सेवा पुस्तिका के भाग से) | सेवानिवृत्ति की तारीख के 20 वर्ष बाद, मुकदमेबाजी / प्रतिनिधित्व नहीं है। मूल में पेंशन आदेश सेवा बुक में चिपकाए जाएं |
15 | उपहार | सेवानिवृत्ति / मृत्यु के 5 वर्ष बाद |
16 | कार्यालय आदेश / मूल फ़ाइल / रजिस्टर | एक स्क्रैप रजिस्टर में 30 वर्ष |
17 | डीपीसी / चयन समिति के कार्यवृत्त | स्थायी |
18 | अनुबंध, समझौते आदि से संबंधित फाइलें / कागजात / दस्तावेज | कॉन्ट्रैक्ट / एग्रीमेंट पूरा होने या समाप्त होने के 05 वर्ष बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स आदि से संबंधित फाइल्स, पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स। ऐसे मामले में जहां ऑडिट आपत्ति उठाई गई है, संबंधित फाइलें और दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में ऐसे समय तक नष्ट होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि आपत्तियां ऑडिट की संतुष्टि के लिए साफ नहीं कर दी गई हों |
19 | नष्ट किए गए रिकॉर्ड के विवरण को बनाए रखने के लिए पंजीकरण करें | स्थायी |
20 | समूह बीमा योजना / कागजात / रजिस्टर | केवल एक गार्ड फ़ाइल में समझौते को स्थायी आधार पर रखा जाना चाहिए और कनेक्ट करने वाली फ़ाइलों को 5 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए |
21 | बिल रजिस्टर का भुगतान करें | 35 वर्ष प्रदान किया गया कोई अदालत का मामला नहीं है |
22 | भर्ती-विराम में ब्रेक-इन सेवा | यह व्यक्तिगत फाइल का एक हिस्सा बनेगा |
23 | छात्रवृत्ति के मामले | अंतिम भुगतान के 2 वर्ष बाद |
24 | मेडिकल प्रतिपूर्ति, ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति, दुकानों और अन्य सामान्य फाइलों / दस्तावेजों का बीमा जो बंद कर दिया गया है और आगे पत्राचार के लिए आवश्यक नहीं है | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
25 | विभागीय पदोन्नति समिति के लिए सहायक फाइलें | 5 वर्ष |
26 | टेस्ट पेपर / स्क्रिप्स आदि | 5 वर्ष |
27 | सभी विविध फाइलें | 2 वर्ष (इसके बंद होने के बाद) |
28 | उपस्थिति लेखा | 5 वर्ष |
29 | पारिवारिक पेंशन और डीसीआर ग्रेच्युटी से संबंधित नामांकन | मूल नाम सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाना है |
30 | निश्चित बांड एक अस्थायी या सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है | राशि बरामद होने के 2 वर्ष बाद |
31 | ब्याज असर अग्रिम - मोटरकार / मोटरसाइकिल / साइकिल / टेबल फैन / कंप्यूटर | अग्रिम पूरी तरह से पुनर्प्राप्त / मंजूरी के 2 वर्ष बाद और खातों का ऑडिट किया गया है |
32 | त्योहार अग्रिम | |
33 | जी.पी.एफ. अग्रिम | |
34 | हाउस बिल्डिंग एडवांस | |
35 | पर्यटन के लिए अग्रिम | |
36 | अग्रिम भुगतान करें | |
37 | टी.ए. अग्रिम | |
38 | एल.टी.सी. अग्रिम | |
39 | दौरे के लिए अग्रिम | |
40 | स्थानान्तरण और सेवानिवृत्ति के साथ अग्रिम | |
41 | वेतन छोड़ने के एवज में अग्रिम राशि | |
42 | प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में अग्रिम | |
43 | परीक्षाओं के संचालन के लिए आकस्मिक अग्रिम | |
44 | कोई और एडवांस | |
45 | आयकर रिकॉर्ड (आई.टी.ओ. इत्यादि को आयकर रिटर्न की प्रतियां) | 6 वर्ष |
46 | विभिन्न खातों पर आयकर और सी.डी.एस. की गणना | ऑडिट के 3 वर्ष बाद |
47 | हाउस बिल्डिंग के लिए जी पी एफ से निकासी। उच्च तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा आदि | व्यक्तिगत फ़ाइल का हिस्सा बनाने के लिए |
48 | भर्ती के लिए आवेदन | 5 वर्ष (चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद) |
49 | बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों के गठन, बोर्ड की बैठकों और बोर्ड के निर्देशों पर कारवाई का पालन करने के बारे में फाइलें | स्थायी |
50 | नियंत्रण प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन सहित बोर्ड के नियमों में संशोधन के बारे में फाइलें | स्थायी |
51.a | एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में बोर्ड के गठन के संबंध में फाइलें | स्थायी |
b | सोसाइटी और पत्राचार के साथ रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई वार्षिक रिटर्न वाली फाइलें | 5 वर्ष |
52 | बोर्ड के शासी निकाय के कार्य और एजेंडा पत्रों के साथ-साथ कार्यविधियों के लिए कार्यवृत्त समितियों और कार्यसूची पत्रों को मैनुअल में परिभाषित किया गया है (हार्ड-बाउंड वॉल्यूम में रखा जाना है) | स्थायी |
53 | मिनी स्टोर के रिकॉर्ड, एप्लिकेशन, संबंधित रजिस्टर और प्रशासनिक मामलों से संबंधित किसी भी अन्य फ़ाइल को छोड़ दें | प्रशासन इकाइयों के तहत संबंधित मामलों के अनुसार संकेत की गई अवधि |
54 | उत्तर पुस्तिकाएं, सभी समूहों के सीबीएसई में विभिन्न श्रेणी के पदों की भर्ती परीक्षा की प्रासंगिक सामग्री के साथ-साथ प्रश्न पत्र, आवेदन पत्र | नियुक्ति पत्रों के अंतिम चयन / परिणाम की घोषणा / जारी करने की तारीख से 6 महीने |
55 | राष्ट्रीय और सीबीएसई पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के प्रासंगिक सामग्री के साथ-साथ अन्य सभी शिक्षकों / प्राचार्यों के आवेदन पत्र / फ़ोल्डर जो इन पुरस्कारों के लिए चयनित नहीं हैं | शिक्षकों को राष्ट्रीय और सीबीएसई पुरस्कार वितरण की तारीख से 01 वर्ष |
56 | शिक्षकों और संबंधित फ़ाइलों के लिए राष्ट्रीय / सीबीएसई पुरस्कार के लिए क्षेत्रीय चयन समितियों और केंद्रीय पुरस्कार समितियों के कार्यवृत्त | 10 वर्ष |
57 | सभी श्रेणियों की डीपीसी / चयन समितियों से संबंधित फाइलें | 20 वर्ष |
प्रशासन II & III
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | कागज़, बहीखाता पेपर, पल्पबोर्ड, आर्ट पेपर, ड्रॉइंग शीट, आइवरी कार्ड, सेफ्टी बैग, बाइंडिंग मटेरियल खरीदने के बारे में फाइलें | 2 वर्ष प्रदान किया गया है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्ट / विवाद लंबित नहीं है |
2 | विद्युत विभाग के साथ पत्राचार | |
3 | क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पत्राचार | |
4 | उत्तर-पुस्तकों की छपाई, निरंतर लेखन सामग्री, प्रपत्र, पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम, एल.ओ. और एस.क्यू.पी और अन्य विविध। मुद्रण और मूल्य निर्धारण। | |
5 | कार्यालय फर्नीचर, फर्निशिंग आदि की खरीद से संबंधित फाइलें | |
6 | पानी और बिजली, टेलीफोन, टेलीक्स, फैक्स टेलीग्राफिक पते आदि से संबंधित बिलों का भुगतान | 2 वर्ष प्रदान किया गया है कोई ऑडिट आपत्ति / विवाद लंबित है |
7 | विविध फाइलें जैसे स्टेशनरी, जिगर, खरीदे गए उत्तर की बिक्री- किताबें, रबर स्टैम्प, नेमप्लेट, इत्यादि, फर्नीचर का किराया, टेम्पो, ट्रक इत्यादि, पदकों की तैयारी और फर्नीचर और उपकरणों के रखरखाव आदि | |
8 | फाइलों के बारे में - टेलीफोन की स्थापना, 'टेलेक्स, फैक्स, बिजली मीटर, पानी के मीटर, संपत्तियों के पट्टे कार्य, संपत्तियों के समझौते आदि | स्थायी |
9 | अन्य सभी प्रासंगिक फाइलों के साथ भवन निर्माण के विचार | स्थायी |
10 | मोटर वाहन की खरीद। थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, साइकिल, एयर कंडीशनर, पंखे, वाटर कूलर, टाइप राइटर्स, डुप्लिकेटर्स, फोटोकॉपी मशीन और इस प्रकार के किसी भी उपकरण या किसी भी अन्य लेख में लंबे जीवन काल। | निंदा और ऑडिट के एक वर्ष बाद |
11 | कंप्यूटर और संबद्ध उपकरण | निंदा और ऑडिट के एक वर्ष बाद |
12 | कार्यालय उपकरण के आरपीएम के बारे में फाइल | लेखापरीक्षा के पूरा होने के 2 वर्ष बाद, कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है |
13 | इमारतों के रखरखाव के बारे में फाइलें | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
14 | अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
15 | बिजली की वस्तुओं की खरीदारी | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
16 | चक्रों की खरीद | ऑडिट के 2 वर्ष बादt |
17 | कार्यालय की पुस्तकों की खरीद | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
18 | आवास की भर्ती | भवन के अवकाश के 2 वर्ष बाद, कोई लेखापरीक्षा आपत्ति या कानूनी विवाद लंबित नहीं है। |
19 | फाइलें, कागजात और अनुबंध, समझौते, आदि से संबंधित दस्तावेज | अनुबंध / अनुबंध पूरा होने या समाप्त होने के 05 वर्ष बाद, उस स्थिति में जहां ऑडिट आपत्तियां उठाई गई हैं, प्रासंगिक फाइलें और दस्तावेज ऐसे समय तक बनाए रखे जाएंगे जब तक आपत्तियां ऑडिट की संतुष्टि के लिए साफ नहीं हो जातीं |
नकद / भंडार / लेखा शाखा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | एजेंडा के साथ वित्त समिति की सामान्य बैलेंस शीट और मिनट | एक मास्टर फ़ाइल में स्थायी रिकॉर्ड, सहायक फ़ाइलों को 5 वर्ष बाद निपटाया जा सकता है |
2 | नकद खाता | 10 वर्ष |
3 | आय रजिस्टर (विस्तार पुस्तकें) | 10 वर्ष |
4 | बैंक की किताब | 10 वर्ष |
5 | व्यय रजिस्टर | 10 वर्ष |
6 | डेडस्टॉक रजिस्टर | स्थायी |
7 | काउंटर पन्नी / चेक बुक | ऑडिट के 1 वर्ष बाद |
8 | वाउचर (आकस्मिक) | 10 वर्ष |
9 | एक/सी रजिस्टर और रसीद खाता रजिस्टर की जाँच करें | 10 वर्ष |
10 | बकाया चेक लिस्ट और बैंक स्टेटमेंट | 5 वर्ष |
11 | सहायक रजिस्टर, सी.सी. परीक्षा, हेड-वार रजिस्टर | 5-या-एक वर्ष के ऑडिट के बाद, जो भी बाद में हो |
12 | टीए / डीए रजिस्टर | 5-या-एक वर्ष के ऑडिट के बाद, जो भी बाद में हो |
13 | अधिग्रहण रोल | ऑडिट पूरा होने के 35 वर्ष या एक वर्ष बाद, जो भी बाद में हो |
14 | मनी ऑर्डर रजिस्टर | 2 वर्ष या जो भी बाद में ऑडिट हो |
15 | रसीद पुस्तकें | 2 वर्ष |
16 | जमा पर्ची (बैंक) | 2 वर्ष |
17 | अग्रिम रजिस्टर (अस्थायी अग्रिम) | 2 वर्ष |
18 | पत्राचार की फाइलें | 2 वर्ष |
19 | बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान से संबंधित फाइलें | 2 वर्ष |
20 | सहायक भुगतान रजिस्टर | ऑडिट के 5 वर्ष बाद |
21 | स्टेशनरी / उपभोज्य रजिस्टर | 2 वर्ष , ऑडिट से किसी तरह की आपत्ति के मामले में इन्हें आपत्ति के निपटारे तक रखा जाएगा |
22 | इंडेंट फॉर्म | |
23 | उत्तर-पुस्तकें एसी के बारे में (उत्तर-पुस्तकें) | |
24 | फार्म रजिस्टर | |
25 | लेखा परीक्षा और निरीक्षण | निरीक्षण के 2 वर्ष बाद सभी आइटमों का निपटारा कर दिया गया है। |
26 | फ़ाइलों के साथ सुलह बयान, एफडीआर फ़ाइलें, बजट फ़ाइलें और फ़ाइलों के साथ मासिक विवरण संरक्षित किया जा सकता है। (आरओ अजमेर से प्राप्त सुझाव) | 5 वर्ष |
रसीद और जारी अनुभाग
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | डिस्पैच रजिस्टर | 2 वर्ष या ऑडिट पूरा होने तक ऑडिट की कोई आपत्ति नहीं है। |
2 | डायरी रजिस्टर | |
3 | पत्रिकाओं | |
4 | फ़्रेंकिंग मशीन की फाइल | |
5 | आईपीओ / बीडी रजिस्टर | |
6 | चपरासी की किताबें | 2 वर्ष |
परीक्षा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | परीक्षा समिति की फाइलें और मिनट, गार्ड फाइलें, अदालती मामले और उनके फैसले | स्थायी |
2 | सभी परीक्षा वर्गों के लिए सांख्यिकी (रिकॉर्ड) | 5 वर्ष |
3 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ संसद का प्रश्न पत्र | 5 वर्ष |
4 | प्रवेश मामलों की फाइलें | परीक्षा वर्ष के पास प्रमाणपत्र के प्रेषण के बाद 01 वर्ष |
5 | वापसी के मामले / होल्डिंग ओवर | 2 वर्ष या जो भी बाद में ऑडिट हो |
6 | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की प्रतिपूर्ति के लिए परीक्षा शुल्क का विवरण | |
7 | प्रपत्र आदेश आदि की छपाई | |
8 | तीसरी भाषा से विदेशी नागरिकों को छूट | |
9 | आंतरिक विषयों के परिणाम दिखाने के लिए प्रोफार्मा | |
10 | विषयों / कोड में बदलाव | परीक्षा के पास प्रमाणपत्र के प्रेषण के बाद 01 वर्ष |
11 | केंद्र फ़ाइल का परिवर्तन | |
12 | केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति के संबंध में पत्राचार | |
13 | केंद्रों के निर्धारण के संबंध में पत्राचार | |
14 | देर से परिणाम / परिणाम देर से मामलों की घोषणा के संबंध में पत्राचार | परीक्षा के पास प्रमाणपत्र के प्रेषण के बाद 01 वर्ष |
15 | उम्मीदवारों के नाम / जन्मतिथि, पिता का नाम, मार्क्स-स्टेटमेंट / प्रमाण पत्र में सुधार के संबंध में पत्राचार | 2 वर्ष |
16 | उम्मीदवारों की संभावित संख्या के लिए प्रोफार्मा | 1 वर्ष |
17 | निरीक्षकों की नियुक्ति | 1 वर्ष |
18 | उम्मीदवारों और प्रोफार्मा की कम्प्यूटरीकृत सूची | 1 वर्ष |
19 | प्रत्येक समूह द्वारा विविध पत्राचार | 1 वर्ष |
20 | उपस्थिति पत्रक / केंद्र ज्ञापन | परिणाम की घोषणा के 1 वर्ष बाद आरएल / आरडब्ल्यू मामलों के लिए 1 वर्ष |
21 | उम्मीदवारों की सूची | परीक्षा के वर्ष से 10 वर्ष |
22 | निजी / सुधार उम्मीदवारों के लिए प्रपत्र | परीक्षा के वर्ष से 10 वर्ष |
23 | शुल्क विवरण | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
24 | उपस्थिति लेखा | 5 वर्ष |
25 | निजी उम्मीदवार के साथ पत्राचार | ऑडिट के 1 वर्ष बाद |
26 | संबद्ध स्कूल के साथ पत्राचार | ऑडिट के 1 वर्ष बाद |
27 | IX और XI पंजीकरण रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए अवधि | साथ ही संबंधित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं |
28 | बोर्ड द्वारा कक्षा IX & X के लिए स्कूलों द्वारा भेजे गए अंकों की हार्ड प्रतियों के संरक्षण की अवधि | साथ ही संबंधित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं |
समन्वय इकाई / गुप्त इकाई / कंप्यूटर इकाई
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | महत्वपूर्ण नोट्स और आदेश फ़ाइल | 10 वर्ष |
2 | पाठ पुस्तक के संबंध में मध्यस्थों / कागजों के साथ पत्राचार की फाइल | 2 वर्ष |
3 | नोटों और आदेशों की फाइलें, मार्किंग स्कीम और किताबें | 2 वर्ष |
4 | किताबें | जब तक इन्हें पुस्तकालय में बरकरार रखा जाता है, तब तक गुप्त इकाई में बनाए रखा जाएगा |
5 | परिणाम का प्रेस विज्ञप्ति | 2 वर्ष |
6 | कक्षा X / XII परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करने के लिए फाइल | 3 वर्ष बशर्ते कोई मुकदमा न हो |
7 | प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन के लिए फाइल | 3 वर्ष बशर्ते कोई मुकदमा न हो |
8 | परिणाम फ़ाइल के आँकड़े | 20 वर्ष कंप्यूटर यूनिट द्वारा बनाए रखा जाना |
9 | अंकन योजना के संबंध में कागज पर भेजी गई पत्रों की कार्यालय प्रतियां | 3 year |
10 | प्रश्न पत्रों की शिकायतों की फाइल | 2 वर्ष बशर्ते कोई मुकदमा न हो |
11 | विविध शाखाओं के बीच का | 1 वर्ष |
12 | पत्राचार फ़ाइल | 1 वर्ष |
13 | प्रशासित प्रश्न पत्रों का सेट | परीक्षा के वर्ष सहित 03 वर्ष |
14 | सभी परीक्षाओं की संशोधित अंकन योजना की ब्लू-प्रिंट प्रतियां | 1 वर्ष |
15 | खाली प्रश्न पत्र लिफाफे | परीक्षा समाप्त होने के 1 महीने बाद |
16 | अतिरिक्त प्रश्न पत्र जो कार्यालय उपयोग / बिक्री के लिए सेट तैयार करने के बाद अप्रयुक्त छोड़ दिए जाते हैं | 2 महीने |
17 | शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए नीतिगत निर्णयों से संबंधित फाइलें, एलओसी / पंजीकरण प्रपत्रों की छपाई- कार्ड / डेटशीट / यूएफएम मामले / अंकन योजनाएं | नोटिंग भाग - स्थायी रिकॉर्ड। पत्राचार भाग - परीक्षा के वर्ष सहित 05 वर्ष |
18 | पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त करने के बारे में प्रकाशकों से पत्राचार के बारे में फाइल | हटाए गए |
गोपनीय शाखा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | परीक्षार्थियों के सूचकांक रजिस्टर | 2 वर्ष |
2 | प्रपत्रों की छपाई की फाइल | 2 वर्ष |
3 | मुख्य सुरक्षा अधिकारियों / सुरक्षित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में फाइलें | ऑडिट के 2 वर्ष बाद |
4 | एकेडेमिक ब्रांच से प्राप्त महत्वपूर्ण सर्कुलर वाली फाइल को सिलेबस में बदलाव के संबंध में बताया गया है | 3 वर्ष बशर्ते कोई मुकदमा न हो |
5 | परीक्षकों के आवेदन और योग्यता सूचियों के साथ-साथ स्वीकृति प्रपत्र और मूल्यांकन रिपोर्ट | 2 वर्ष |
6 | गोपनीयता टीम और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बिल युक्त फाइलें | ऑडिट के एक वर्ष बाद |
7 | Casual leave Account | 1 वर्ष |
8 | (I) अनुचित साधनों के लिए मामले | 1 वर्ष , बशर्ते कोई भी कोर्ट केस / वाद लंबित न हो |
(ii) समिति का आदेश | स्थायी | |
9 | परीक्षार्थियों से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की थैलियों की सुपुर्दगी का फॉर्म | 1 वर्ष |
10 | हेड / एडिशनल हेड एग्जामिनर्स से सर्टिफिकेट फॉर्म | |
11 | परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक | |
12 | परीक्षार्थियों के साथ संबंध प्रकट करना / मना करना और सामान्य पत्राचार | |
13 | हेड-एग्जामिनर / एडिशनल हेड-एग्जामिनर से स्क्रिप्ट मार्क-शीट प्रोफार्मा | |
14 | अधिकारी के प्रदर्शित होने के संबंध का प्रोफार्मा | |
15 | कार्यालय में प्राप्त पत्र अनफेयर मीन्स के मामलों में अपरिवर्तित है | |
16 | स्टेशनरी रसीदें जो गोपनीयता अधिकारी से प्राप्त की जाती हैं | |
17 | हेड एग्जामिनर्स के इस्तेमाल के लिए फॉर्म | परिणामों की घोषणा की तारीख से 3 महीने |
18 | हेड-एग्जामिनर / एडिशनल हेड-एग्जामिनर / सब-एग्जामिनर द्वारा छात्रों के प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट | एकेडेमिक ब्रांच को अग्रेषित किया जाए और एक वर्ष के बाद निराई की जाए |
उत्तर पुस्तिका सेल
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | सभी परीक्षाओं की पुरस्कार सूचियों की डुप्लीकेट प्रतियां | 1 वर्ष |
2 | कम्प्यूटरीकृत सारणीकरण रजिस्टर और गजट की अतिरिक्त प्रतियां एक वर्ष के लिए रखी जा सकती हैं / एक वर्ष के बाद जलाई जा सकती हैं और उपरोक्त की एक कॉपी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में स्थायी रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। | 50 वर्ष |
3 | उत्तर पुस्तिकाओं की पावती के संबंध में मेमो | 1 वर्ष |
4 | a) उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं | 3 वर्ष बशर्ते कोई मुकदमा न हो |
b) उन मामलों में उत्तरपुस्तिकाएँ जहाँ अंक / ग्रेड के सत्यापन और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के मामले में गलती पाई गई है | परिणाम की घोषणा की तारीख से अंकों / ग्रेड -01 वर्ष के सत्यापन के कारण गलती का पता चला। उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्रदान करने के मामले में -01 वर्ष यदि कोई आरटीआई मामला प्राप्त नहीं हुआ और आरटीआई मामला प्राप्त होने पर 03 वर्ष | |
c) उप-न्याय मामलों की उत्तरपुस्तिकाएँ | अंतिम निर्णय के 01 वर्ष बाद | |
5 | मूल्यांकन के साक्ष्य a) कक्षा IX b) कक्षा X | प्रासंगिक परीक्षा के IX कक्षा की उत्तर पुस्तिका के साथ |
6 | पुरस्कार सूची | 1 वर्ष |
7 | रीचेकिंग के मामले | 1 वर्ष |
8 | पत्राचार की फाइलें | 1 वर्ष |
9 | गजट | 50 वर्ष |
10 | सारणीकरण परिणाम पत्रक | 50 वर्ष |
नोट: बशर्ते कि कोई भी कोर्ट केस 1 लंबित न हो (क्र.सं. 1-9) | ||
11 | प्रैक्टिकल पुरस्कार सूची | 3 वर्ष |
12 | थ्योरी उत्तर पुस्तिकाओं की स्लिप (वास्तविक और काल्पनिक रोल नं) | जलने के स्थान पर दो टुकड़ों में समान डर के बाद बेचा जा सकता है ताकि प्रदूषण और पर्यावरण की सुरक्षा से बचा जा सके। |
मार्क्स एंड माइग्रेशन शाखा
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | बोर्ड की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए काउंटर-फाइल मूल प्रमाण पत्र | 50 वर्ष |
2 | मार्क स्टेटमेंट (X / XII) के काउंटर फ़ॉइल | 15 वर्ष |
3 | बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के सारणीकरण रजिस्टर और गजट | 50 वर्ष |
4 | उच्च शिक्षा/ उच्च शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड से संबंधित कागजात | 35 वर्ष |
5 | रिक्त दस्तावेजों के खातों के लिए रजिस्टर का रखरखाव | 50 वर्ष |
6 | रिक्त दस्तावेजों के उपयोग के लिए विभिन्न दस्तावेजों के लिए उपभोग रजिस्टर | 50 वर्ष |
7 | उम्मीदवारों की सूची और निजी उम्मीदवारों के आवेदन पत्र | 10 वर्ष |
8 | शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन से संबंधित कागजात | 1 वर्ष बशर्ते कोई कोर्ट-केस न हो |
9 | अदालत के मामले | फैसले की तारीख के 2 वर्ष बाद |
10 | नाम / उपनाम / पिता के नाम / जन्म तिथि / उपनाम में परिवर्तन / पिता के नाम में सुधार से संबंधित कागजात | 50 वर्ष |
11 | विविध पत्र | 1 वर्ष |
12 | विभिन्न डुप्लिकेट दस्तावेज़ जारी करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म | ऑडिट के 1 वर्ष बाद |
13 | विभिन्न डुप्लिकेट दस्तावेज़ के मुद्दे के लिए अनुरोधों के पंजीकरण के लिए रजिस्टर | ऑडिट के 1 वर्ष बाद |
14 | उनके द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अनुसार उम्मीदवारों को जारी किए गए अनंतिम / प्रवासन / जन्मतिथि / मार्क स्टेटमेंट की जवाबी कार्रवाई | 1 वर्ष |
कक्षा IX और X के सम्मान में स्कूल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन / मूल्यांकन के साक्ष्य / अंकों की हार्ड कॉपी
1. | उम्मीदवारों की उत्तरपुस्तिकाएं (प्रदर्शन परीक्षा के मुख्य और सुधार दोनों) | ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में परिणाम घोषित होने के 02 महीने बाद तक जिन्होंने ग्रेड के सत्यापन के लिए आवेदन नहीं किया है या उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी मांगी है |
2. | जिन मामलों में ग्रेड के सत्यापन के कारण गलती का पता चला है और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मांगने वाले उन मामलों में उत्तर पुस्तिकाएं - | |
- ग्रेड के सत्यापन के कारण गलती का पता चला | परिणाम की घोषणा की तारीख से 01 वर्ष | |
- उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी प्रदान करने के मामले में | 01 वर्ष यदि कोई आरटीआई मामला प्राप्त नहीं हुआ और 03 वर्ष यदि आरटीआई मामला प्राप्त हुआ | |
3. | उप-न्याय मामलों की उत्तरपुस्तिकाएँ | अंतिम निर्णय के बाद 01 वर्ष |
4. | कक्षा IX & X के मूल्यांकन के साक्ष्य | प्रासंगिक परीक्षा के दसवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ। 2013 के लिए क्लॉस एक्स परीक्षा में कक्षा IX सत्र 2011-2012 और कक्षा X सत्र 2012-2013 के आकलन के सबूत कक्षा X के परिणाम की घोषणा के 02 महीने बाद समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि, गलती, RTI और उप-न्यायिक मामलों के रूप में निपटा जाएगा प्रति पैरा (2) और (3) ऊपर |
5. | कक्षा IX और X के लिए अंक डेटा की हार्ड कॉपी | संबंधित वर्ष की दसवीं कक्षा की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ। 2013 की दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए कक्षा IX सत्र 2011-2012 और कक्षा X सत्र 2012-2013 के मूल्यांकन के प्रमाण कक्षा X के परिणाम की घोषणा के 02 महीने बाद समाप्त हो जाते हैं। |
क्र.सं. | खरपतवार निकालने के लिए लेख / दस्तावेज का नाम | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1. | अनसोल्ड इन्फर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म | जेईई के परिणाम की घोषणा तक संरक्षित किया जा सकता है |
2. | आवेदन पत्र भरे | हर वर्ष 30 सितंबर तक संरक्षित किया जाना है। कानूनी मामले का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है |
3. | जेईई के विभिन्न कंप्यूटर रिपोर्ट | हर वर्ष 30 सितंबर तक संरक्षित किया जाना है |
4. | अप्रयुक्त पाठ पुस्तिकाएं / प्रश्न पत्र | हर वर्ष 30 सितंबर तक |
5. | उत्तर शीट्स | हर वर्ष 30 सितंबर तक। कानूनी मामलों का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है |
6. | जेईई की तैयारी से संबंधित पत्राचार कस्टोडियन, पर्यवेक्षकों की फाइलें। मूल्यांकनकर्ता, केंद्र, समन्वयक, कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियां, विभिन्न निविदाएं, आदि सक्षम प्राधिकारी के आदेश वाले भाग को छोड़कर | दो वर्ष तक |
7. | पर्यवेक्षकों, समन्वयक, सिटी को-ऑर्डिनेटर और बोर्ड के प्रतिनिधियों से प्राप्त परीक्षा के संचालन के बारे में रिपोर्ट | दो वर्ष तक |
8. | प्रत्येक समूह द्वारा विविध पत्राचार | हर वर्ष 30 सितंबर तक |
9. | जेईई के लिए केंद्रों से खाली प्रश्न पत्र / टेस्ट-बुकलेट लिफाफे प्राप्त हुए | हर वर्ष 30 सितंबर तक |
10. | उम्मीदवारों का सारणीकरण: | |
a) मेरिट में रखा | पांच वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
b) मेरिट में नहीं रखा गया | पांच वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
c) सभी उम्मीदवार जेईई में उपस्थित हुए | पांच वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
11. | परिशिष्ट के रूप में केंद्र से प्राप्त प्रोफार्मा में विभिन्न क्षेत्र | संरक्षित किया जाना है |
a) बैठक-योजना | हर वर्ष 30 सितंबर तक | |
b) उम्मीदवारों से अंडरटेकिंग | हर वर्ष 30 सितंबर तक | |
c) उपस्थिति पत्रक | हर वर्ष 30 सितंबर तक | |
d) अनुपस्थित प्रोफार्मा | हर वर्ष 30 सितंबर तक | |
e) केंद्रीय अधीक्षक द्वारा क्यू पी की प्राप्ति। | --do-- | |
f) सीलबंद टेस्ट बुकलेट पार्सल खोलने का प्रमाण पत्र | --do-- | |
g) अप्रयुक्त परीक्षण पुस्तिका की पैकिंग के लिए प्रमाण पत्र | --do-- | |
h) उत्तर पुस्तिकाओं की कक्षवार रसीद | हर वर्ष 30 सितंबर तक संरक्षित किया जाना है | |
i) उत्तर पुस्तिका की पैकिंग के लिए प्रमाण पत्र | --do-- | |
j) चालान सारांश | --do-- | |
k) सेंटर सुपडेट, इनविजिलेटर और ऑब्जर्वर के लिए दिशानिर्देश | --do-- | |
l) जेईई के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची | संरक्षित किया जाना है एक वर्ष तक | |
m) केंद्र की अधिसूचना | --do-- | |
n) प्रेक्षकों और शहर अवलोकन की सूची | --do-- | |
o) बोर्ड के प्रतिनिधियों की सूची | --do-- | |
p) सिटी को-ऑर्डिनेटरों की सूची | --do-- | |
q) कस्टोडियन की सूची | --do-- | |
r) केंद्र अधीक्षक द्वारा गोपनीय पार्सल प्राप्त करना | हर वर्ष 30 सितंबर तक | |
s) पेपर- I / II की उपस्थिति शीट | हर वर्ष 30 सितंबर तक। कानूनी मामले का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है | |
t) उम्मीदवारों की सूची की मास्टर कॉपी | एक वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
u) मेरिट लिस्ट रोल नंबर वार और रैंक वाइज | एक वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
12. | जेईई का मूल्यांकन | |
a) (वास्तुकला) की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का रिकॉर्ड | एक वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
b) उत्तरपुस्तिकाओं को संभालने / संभालने के लिए प्रोफार्मा | --do-- | |
c) निकट संबंध प्रमाण पत्र | --do-- | |
d) स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश | --do-- | |
e) एएचई की रिपोर्ट | --do-- | |
f) मूल्यांकनकर्ताओं की सूची | --do-- | |
13. | डिस्पैच रजिस्टर | दो वर्ष के लिए संरक्षित या लेखापरीक्षा के पूरा होने तक कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है |
14. | a) डायरी रजिस्टर | --do-- |
b) पत्रिकाओं | --do-- | |
c) फ़्रेंकिंग मशीन की फाइल | --do-- | |
d) आईपीओ / बीडी रजिस्टर | --do-- | |
e) चपरासी की किताब | --do-- | |
15. | प्रशासन और लेखा का रिकॉर्ड | सभी अभिलेखों के लिए, संरक्षण अवधि मौजूदा निराई नियमों के समान होगी |
क्र.सं. | लेख का नाम / दस्तावेज खरपतवार से मुक्त होना चाहिए | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | प्रयुक्त और अप्रयुक्त पाठ पुस्तिका | नवंबर-दिसंबर तक संरक्षित किया जाना है |
2 | उपस्थिति पत्रक | --do-- |
3 | उत्तर पत्रिका | हर वर्ष नवंबर-दिसंबर तक संरक्षित किया जा सकता है। कानूनी मामलों का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है। |
क्र.सं. | लेख का नाम/डॉक्यूमेंट टू बी वेटेड आउट | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | अनसोल्ड इन्फर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म | नीट अंतिम परिणाम की घोषणा तक संरक्षित किया जा सके |
2 | अस्वीकृत रूपों सहित आवेदन फॉर्म भरे गए | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक। माननीय न्यायालय, सीआईसी, एसआईसी और आरटीआई अधिनियम मामलों के अंतिम निर्णय तक कानूनी मामलों के रिकॉर्ड संरक्षित किए जाने हैं |
3 | a) विभिन्न कंप्यूटर रिपोर्ट नीट (प्री) परीक्षा | --do-- |
b) विभिन्न कंप्यूटर रिपोर्ट नीट (फाइनल) परीक्षा। | --do-- | |
4 | अप्रयुक्त पाठ पुस्तिका / प्रश्न पत्र a) नीट (प्रारंभिक) | --do-- |
b) नीट (फाइनल) | --do-- | |
5 | a) नीट (प्रारंभिक) परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है। कानूनी मामलों का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है |
b) नीट (फाइनल) परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं | परिणाम की घोषणा के 60 दिन बाद संरक्षित किया जाना है। कानूनी / सीआईसी / एसआईसी मामलों और आरटीआई मामलों का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है | |
6 | 6. नीट परीक्षा की तैयारी से संबंधित पत्राचार उदा। कस्टोडियन, पर्यवेक्षकों, केंद्रों, समन्वयकों, कानून और आदेश प्रवर्तन एजेंसियों, विभिन्न निविदाओं आदि की फाइलें सक्षम प्राधिकारी के आदेश वाले भाग को छोड़कर छोड़कर | 2 वर्ष तक संरक्षित किया जा सके |
7 | पर्यवेक्षकों, समन्वयक, सिटी समन्वयक और बोर्ड के प्रतिनिधि से प्राप्त परीक्षा के संचालन के बारे में रिपोर्ट | --do-- |
8 | प्रत्येक समूह द्वारा विविध पत्राचार | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है |
9 | नीट (प्री एंड फाइनल) के लिए केंद्र से प्राप्त खाली प्रश्न पत्र / टेस्ट बुकलेट लिफाफे | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है |
10 | उम्मीदवारों का सारणीकरण | |
a) नीट फाइनल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची | तीन वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
b) मेरिट में रखा | तीन वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
c) मेरिट में नहीं रखा गया | तीन वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
d) सभी उम्मीदवार नीट (प्रारंभिक) में उपस्थित हुए | --do-- | |
11 | परिशिष्ट के रूप में केंद्र से प्राप्त प्रोफार्मा में भरे हुए विभिन्न | |
A) नीट प्रारंभिक परीक्षा | ||
a) योजना बनाना | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है | |
b) उम्मीदवार से अंडरटेकिंग | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है | |
c) उपस्थिति पत्रक | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है। कानूनी मामले का रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाना है | |
d) अनुपस्थित प्रोफार्मा | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है | |
e) केंद्र अधीक्षक द्वारा क्यूपी की प्राप्ति | --do-- | |
f) सीलबंद टेस्ट बुकलेट पार्सल खोलने का प्रमाण पत्र | --do-- | |
g) अप्रयुक्त परीक्षण पुस्तिका की पैकिंग का प्रमाण पत्र | -do- | |
h) उत्तर पुस्तिकाओं की कक्षवार रसीद | -do- | |
i) उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग का प्रमाण पत्र | -do- | |
j) चालान सारांश | -do- | |
k) केंद्र अधीक्षक, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए दिशानिर्देश | एक वर्ष तक संरक्षित किया जा सके | |
l) केंद्र की अधिसूचना | -do- | |
m) प्रेक्षकों और शहर पर्यवेक्षकों की सूची | -do- | |
n) बोर्ड के प्रतिनिधियों की सूची | -do- | |
o) सिटी को-ऑर्डिनेटरों की सूची | -do- | |
p) कस्टोडियन की सूची | -do- | |
B) नीट अंतिम परीक्षा | ||
a) बैठने की योजना | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है | |
b) केंद्र अधीक्षक द्वारा गोपनीय पार्सल की प्राप्ति | परिणाम घोषित होने के 60 दिन बाद तक संरक्षित किया जा सकता है | |
c) उपस्थिति पत्रक | हर वर्ष 30 सितंबर तक संरक्षित किया जाना है। माननीय / सीआईसी / एसआईसी के अंतिम निर्णय तक कानूनी / आरटीआई मामलों का रिकॉर्ड संरक्षित किया जाना है | |
d) अनुपस्थित प्रोफार्मा | हर वर्ष 14 अगस्त तक संरक्षित किया जा सकता है | |
e) क्यूपी के सीलबंद पार्सल खोलने का प्रमाण पत्र | -do- | |
f) अप्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं / प्रश्न पत्रों की पैकिंग का प्रमाण पत्र | -do- | |
g) उत्तरपुस्तिकाओं की कक्षवार प्राप्ति | -do- | |
h) उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग का प्रमाण पत्र | -do- | |
i) चालान सारांश | -do- | |
j) केंद्र अधीक्षक, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए दिशानिर्देश | -do- | |
k) उम्मीदवारों की सूची की मास्टर कॉपी | To be preserved upto one year. | |
l) मास्टर सूची - रोल नंबर वार और रैंक वार | -do- | |
m) केंद्र की अधिसूचना | -do- | |
n) प्रेक्षकों और शहर पर्यवेक्षकों की सूची | -do- | |
o) बोर्ड सिटी को-ऑर्डिनेटरों की सूची | -do- | |
p) सिटी को-ऑर्डिनेटरों की सूची | -do- | |
q) कस्टोडियन की सूची | -do- | |
r) मेरिट और प्रतीक्षा में रखे गए उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी | -do- | |
12 | काउंसलिंग के दौरान सफल उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सूचना पत्र | -do- |
13 | डिस्पैच रजिस्टर | दो वर्ष तक या ऑडिट पूरा होने तक, कोई ऑडिट आपत्ति नहीं है |
14 | बीएनपीएल डिस्पैच रिकॉर्ड | -do- |
15 | डायरी रजिस्टर | -do- |
पत्रिकाओं | -do- | |
ट्रैकिंग मशीन की फाइल | -do- | |
आईपीओओ/बीडी रजिस्टर | -do- | |
चपरासी की किताब | -do- | |
16 | प्रशासन और लेखा के रिकॉर्ड | सभी रिकॉर्ड के लिए, संरक्षण / अवधि मौजूदा निराई नियमों के समान होगी |
कानूनी मामले
अभिलेख / दस्तावेजों को हटाने से पहले, माननीय न्यायालय के मामलों और आरटीआई अधिनियम -2005 के तहत मामलों का विवरण संयुक्त सचिव (कानूनी) / अनुभाग अधिकारी (कानूनी) / अन्य संबंधित अधिकारियों और ऐसे मामलों के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाएगा। मामले में माननीय न्यायालय या सीआईसी के अंतिम निर्णय तक संरक्षित किया जाएगा।
स्टूडेंट्स ग्लोबल एप्टीट्यूड टेस्ट
यद्यपि सभी रिकॉर्ड संबंधित स्कूल (एस) के पास रहते हैं, हालांकि, स्कूल द्वारा बोर्ड को भेजे गए किसी भी रिकॉर्ड को परीक्षा के वर्ष के 30 सितंबर तक बरकरार रखा जा सकता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है।
क्र.सं. | रिकॉर्ड की प्रकृति | संरक्षण की अवधि |
---|---|---|
1 | प्रथम अपील प्राप्त न होने की स्थिति में प्रथम आवेदन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से 01 वर्ष |
2 | मामले में प्रथम अपील प्राप्त हुई | पहली अपील की प्राप्ति की तारीख से 03 वर्ष |
निराई की विधि
बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी से अभिलेखों / दस्तावेजों को हटाने के लिए नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मामले में, उत्तर पुस्तिका, आदि जैसे किसी भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का निराकरण प्रस्तावित है, निपटान कम से कम तीन अधिकारियों से युक्त समिति की निगरानी में होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित / अनुमोदित होना चाहिए।