संबद्धता प्राप्त करने वाले स्कूल को संबद्धता उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:-
क्लॉज़ : 4.7.6 निम्नलिखित स्कूलों में निहित बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करे:
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश रिट पिटीशन (सिविल) नं 483 का 2000 के मामले में अविनाश मेहरोत्रा (याचिकाकर्ता) बनाम भारतीय संघ और अन्य (उत्तरदाताओं)।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 पर दिशानिर्देश जो प्रकृति में वैधानिक है।
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित।
- राष्ट्रीय भवन संहिता -2005, समय-समय पर संशोधित।
क्लॉज़ : 4.7.7 स्कूल को विद्यालय और स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और परिवहन सावधानियों के बारे में राज्य सरकार / नगर निगम / परिवहन विभाग से पर्चे का निरीक्षण करना चाहिए।
क्लॉज़ : 2.5.5 विदेश में स्थित स्कूल संबंधित देश में संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाने पर भवन, अग्नि, जल और स्वच्छता सुरक्षा प्रमाण पत्र खरीद और जमा करेगा। यदि ये प्रमाण-पत्र संबंधित देश में जारी नहीं किए जा रहे हैं, तो स्कूल एक घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
क्लॉज़ : 4.4.5 कंप्यूटर प्रयोगशाला में साइबर सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए और छात्रों को केवल शिक्षक की देखरेख में प्रयोगशाला में अनुमति दी जानी चाहिए।
भारत सरकार



