CBSE logo
जीबी सदस्य और कार्यकाल

खंड

खंड के विषय

6(i) अध्यक्ष
6(ii) उपाध्यक्ष (शिक्षा निदेशक, दिल्ली) (पदेन)
6(iii) दिल्ली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, जो बोर्ड की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है
6(iv) दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रादेशिक परिषदों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, बोर्ड की सेवाओं का लाभ उठाने के अधीन है।
6(v) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से एक शिक्षा निदेशक (महिला) होगा।
6(vi) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति के शिक्षा विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि
6(vii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।
6(viii) स्कूलों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा की समस्याओं के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि।
6(ix) भारत सरकार के ऐसे अन्य मंत्रालयों और विभागों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि, जैसा कि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है
6(x) दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों को अकादमिक परिषद द्वारा चुना जाना है।
6(xi) इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के तीन प्रतिनिधि
6(xii) पब्लिक स्कूलों के दो मुख्याध्यापकों को भारतीय पब्लिक स्कूलों के सम्मेलन द्वारा नामांकित किया जाना है
6(xiii) नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा नामित स्कूलों की प्रत्येक विशेष श्रेणी के दो प्रतिनिधि जो नामांकन या चयन की विधि लिख सकते हैं
6(xiv) बोर्ड के साथ संबद्ध और विभिन्न राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा) में स्थित उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के एक हेड मास्टर / प्रधानाचार्य (विशेष स्कूलों के अलावा) आपस में चुने जाने वाले हैं।
6(xv) दिल्ली में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के चार प्रधानाचार्य बोर्ड से संबद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा आपस में चुने जाते हैं, जिनमें से कम से कम एक बालिका विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा।
6(xvi) सभी केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के प्रत्येक बोर्ड के एक उच्च / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक हेडमास्टर / प्रधानाचार्य को संबंधित प्रशासनों द्वारा नामित किया जाना है।
6(xvii) केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली (पदेन) के प्रमुख।
6(xviii) प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित पेशेवर निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा:
(a) इंजीनियरिंग
(b) कृषि
(c) चिकित्सा
(d) उद्योग और वाणिज्य
(e) ललित कला
(f) गृह विज्ञान
6(xix) बोर्ड से संबद्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदों या संस्थानों के शिक्षकों में से नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामित चार से अधिक व्यक्तियों को नहीं, जिनकी सेवाओं को बोर्ड की संरचना को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के लिए सुरक्षित या आवश्यक माना जा सकता है।
6(xx) बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में शामिल अध्ययन के विषयों के अपने विशेषज्ञ ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा तीन से अधिक व्यक्तियों का चयन नहीं किया जाएगा।
सदस्य, बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा, या इस संकल्प के तहत नियुक्त किसी भी समितियों के सदस्य, नियुक्ति, चुनाव, नामांकन, या सह-विकल्प की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं, जैसा कि मामला हो सकता है , बशर्ते कि किसी सदस्य को किसी विशेष निकाय के सदस्य के रूप में उसकी / उसकी क्षमता में नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या सह-चुना जाता है या किसी विशेष नियुक्ति के धारक के रूप में उस अवधि के भीतर केवल तभी तक पद धारण किया जाएगा जब तक वह जारी रहेगा जैसा कि मामला हो, उस निकाय का सदस्य या उस नियुक्ति का धारक होना चाहिए।